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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 7 मई को कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ (NLU) को क्लैट 2025 के रिजल्ट को संशोधित करने का निर्देश दिया। इससे छात्रों और एनएलयू कंसोर्टियम के बीच लंबे समय से चली आ रही क्लैट 2025 की अदालती लड़ाई खत्म होने की उम्मीद है। हालांकि, क्लैट परीक्षा आयोजित करने की विधि पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लेने से कंसोर्टियम की परीक्षा को निर्बाध रूप से आयोजित करने की क्षमता पर चर्चा फिर से शुरू हो गई है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय अपील की अंतिम अदालत है, तथा उसके ऊपर कोई उच्च न्यायिक कार्यालय नहीं है, इसलिए 7 मई का क्लैट 2025 का निर्णय अंतिम प्रतीत होता है। संघ द्वारा अब बहुत जल्द क्लैट मेरिट सूची में संशोधन किए जाने की संभावना है। एनएलयू के प्रवेश कार्यक्रम की घोषणा नए सिरे से की जाएगी।
इससे पहले क्लैट 2025 उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई तिथि अब 7 अप्रैल को हुई। एक महीने के अंतराल में वे दो सप्ताह शामिल हैं जो संघ को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए मिले हैं। याचिकाकर्ताओं को याचिकाओं की एक सामान्य सूची भी प्रस्तुत करनी होगी। उम्मीदवारों के लिए आगे क्या है?
क्लैट 2025 के नतीजों का इंतज़ार अब और लंबा हो गया है क्योंकि अगली सुनवाई की तारीख़ एक महीने से ज़्यादा दूर है। हालाँकि, कोर्ट ने क्लैट 2025 मामलों के जल्द समाधान के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई क्योंकि छात्रों की बोर्ड परीक्षाएँ भी जल्द ही शुरू होने वाली हैं। उम्मीदवार अपने दाखिले की संभावनाओं को अधिकतम करने के लिए कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के विकल्प के रूप में अन्य लॉ प्रवेश परीक्षाओं पर भी विचार कर सकते हैं।
दिल्ली उच्च न्यायालय तय करेगा कि क्लैट 2025 के परिणामों को संशोधित करने की आवश्यकता है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने परस्पर विरोधी निर्णयों से बचने के लिए क्लैट 2025 से संबंधित याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। क्लैट 2025 का आयोजन 1 दिसंबर को किया गया था और परिणाम 7 दिसंबर को घोषित किए गए थे। अंतिम उत्तर कुंजी में त्रुटियों के कारण क्लैट 2025 के परिणाम न्यायिक समीक्षा के अधीन हैं। 20 दिसंबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मूल्यांकन में गलतियों का हवाला देते हुए एनएलयू के संघ को क्लैट 2025 के परिणामों को संशोधित करने का निर्देश दिया।
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न्यायालय ने कहा कि इन त्रुटियों को अनदेखा करना अन्याय को बढ़ावा देगा। इसने क्लैट 2025 परीक्षा के सेट ए में दो प्रश्नों - 14 और 100 - में गलतियों की विशेष रूप से पहचान की। परिणामस्वरूप, प्रश्न 14 का उत्तर विकल्प C में अपडेट कर दिया गया, जबकि प्रश्न 100 को वापस ले लिया गया।
चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण, कंसोर्टियम ने क्लैट 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। इसने पहली प्रवेश सूची जारी करने में देरी की है, जो शुरू में 26 दिसंबर के लिए निर्धारित थी। क्लैट 2025 काउंसलिंग शेड्यूल परिणाम संशोधन पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी किया जाएगा। इस लेख में जानें कि उम्मीदवार आगामी क्लैट 2025 दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई से क्या उम्मीद कर सकते हैं और क्या क्लैट 2025 के रिजल्ट में संशोधन किया जाएगा।
क्लैट 2025 की 6 फरवरी, 2025 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद क्लैट यूजी के सभी मामलों को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट एनएलयू के कंसोर्टियम की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कहा गया था कि मामलों को एक ही उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए, ताकि विरोधाभासी निर्णयों से बचा जा सके, जिससे संशोधित क्लैट 2025 रिजल्ट की घोषणा में और देरी हो सकती है। क्लैट 2025 की अगली सुनवाई 3 मार्च, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय में आयोजित की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की पीठ ने पारित किया। पारित आदेश इस प्रकार है:
“3 मार्च को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करें। इस आदेश के 7 दिनों के भीतर प्रत्येक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को (उनके समक्ष लंबित संबंधित मामले के) कागजात दिल्ली उच्च न्यायालय को भेजने चाहिए।”
6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सारा ध्यान दिल्ली हाईकोर्ट पर चला गया है, जहां क्लैट यूजी 2025 से जुड़े सभी मामले की सुनवाई होगी। क्लैट 2025 की अगली सुनवाई 3 मार्च, 2025 को निर्धारित है। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की विभिन्न अदालतों में क्लैट यूजी 2025 के सभी लंबित मामलों को अकेले दिल्ली हाईकोर्ट ही देखेगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्लैट 2025 रिजल्ट के लिए उम्मीदवार आदित्य सिंह द्वारा दायर याचिका पर 6 फरवरी, 2025 को दूसरी बार सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई 6 फरवरी की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध एक अन्य सुप्रीम कोर्ट मामले के साथ हुई, जिसमें प्रतिवादी अश्लेषा अजीतसारिया हैं। कंसोर्टियम ऑफ एनएलयू दोनों मामलों में एक पक्ष है। यह सुनवाई क्लैट 2025 काउंसलिंग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो देश भर में दायर कई क्लैट 2025 कोर्ट मामलों के कारण रुकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई इसलिए कर रहा है क्योंकि याचिकाकर्ता ने अपनी तीन आपत्तियों को खारिज करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। संशोधित क्लैट 2025 परिणाम और प्रवेश प्रक्रिया जानने के लिए उम्मीदवारों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। क्लैट 2025 सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का नतीजा क्या होगा और छात्रों के लिए भविष्य की कार्रवाई क्या होगी, यह जानने के लिए आगे पढ़ें।

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस हाई कोर्ट का नाम तय किए जाने की उम्मीद है, जिसमें क्लैट 2025 के सभी मामले ट्रांसफर किए जाएंगे। यह फैसला मामलों में तेजी लाने और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्लैट 2025 रिजल्ट को अंतिम रूप देने के लिए लिया जा रहा है।
15 जनवरी को आयोजित अपनी अंतिम सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और संकेत दिया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित सभी क्लैट 2025 मामलों को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित किया था:
"प्रथम दृष्टया, हमारी राय है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित रिट याचिकाओं को एक उच्च 1 टीपी (सी) संख्या 46-54/2025 न्यायालय द्वारा निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि यह शीघ्र होगा और विरोधाभासी निर्णयों को भी रोकेगा। स्थानांतरण के लिए प्रार्थना के साथ-साथ अभिभावक की नियुक्ति के लिए आवेदन पर नोटिस जारी करें, जिसे 03.02.2025 से शुरू होने वाले सप्ताह में वापस किया जाएगा वकील, जो विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष संबंधित रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वर्तमान याचिका के लंबित होने के बावजूद, पक्ष संबंधित रिट याचिकाओं में दलीलें पूरी कर सकते हैं।"
नीचे दी गई तालिका उम्मीदवारों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं की सूची प्रदान करती है जो देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं।
अदालत | मामला | किसके द्वारा याचिका दायर की गई |
दिल्ली उच्च न्यायालय | क्लैट यूजी आंसर की में गलतियां | आदित्य सिंह |
बम्बई उच्च न्यायालय | क्लैट पीजी आंसर की में गलतियां और आपत्तियां उठाने के लिए अत्यधिक लागत | अनम खान |
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय | क्लैट पीजी आंसर की में गलतियां और आपत्तियां उठाने की उच्च लागत | आयुष अग्रवाल |
अब तक, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदित्य सिंह द्वारा दायर याचिका के आधार पर क्लैट 2025 यूजी आंसर की में दो बदलाव किए हैं और एनएलयू के कंसोर्टियम को संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करने का निर्देश दिया है। हालांकि, उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट में चले गए क्योंकि उनकी शेष तीन आपत्तियों को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कंसोर्टियम हाईकोर्ट के फैसले का विरोध कर रहा है और तर्क दिया है कि क्लैट 2025 आंसर की विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है और अदालत एक अकादमिक विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं कर सकती है और मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।
प्रश्न संख्या (सेट ए) | कंसोर्टियम के अनुसार अंतिम आंसर की | उम्मीदवार का उत्तर | कोर्ट का फैसला |
14 | डी | सी | आपत्ति स्वीकार की गई |
37 | डी | सी | आपत्ति खारिज |
67 | बी | सी | आपत्ति खारिज |
68 | सी | डी | आपत्ति खारिज |
100 | डी | बी | प्रश्न वापस ले लिया गया |
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